दिल्ली कोर्ट ने मानहानि याचिका के खिलाफ अशोक गहलोत की अपील खारिज की – News18


कांग्रेस नेता अशोक गहलोत. (फाइल फोटो/न्यूज18)

शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में अपने सम्मन के खिलाफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर गहलोत की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आदेश किसी भी तथ्यात्मक गलती, अवैधता या निष्कर्ष की अनुचितता से ग्रस्त नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, ''यह माना जाता है कि उपरोक्त आपराधिक शिकायत में एसीएमएम (अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) द्वारा 6 जुलाई, 2023 को पारित आदेश भी किसी तथ्यात्मक गलती या अवैधता या खोज की अनुचितता आदि से ग्रस्त नहीं है।'' न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की इस दलील पर ध्यान दिया कि किसी आरोपी को समन करते समय, मजिस्ट्रेट अदालत को शुद्धता या स्वीकार्यता आदि के बारे में किसी भी विस्तृत चर्चा या प्रशंसा में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। सबूतों के आधार पर, क्योंकि इसका निर्णय केवल मुकदमे के अंत में और मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही किया जा सकता है।

शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया। न्यायाधीश ने पहले शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन गहलोत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की अनुमति दी थी।

एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल केंद्रीय मंत्री और राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता शेखावत की शिकायत पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़ने वाली गहलोत की कथित टिप्पणी है। यह मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने से संबंधित है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले कहा था कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए, यह जानते हुए और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हुए।

(यह कहानी News18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फ़ीड से प्रकाशित हुई है – पीटीआई)



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