दिल्ली की अदालत ने वीवो के खिलाफ पीएमएलए मामले में 3 को जमानत दी | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने 1 मई के आदेश में भूपिंदर कौर, गगनदीप सिंह और वेइगांग वांग को राहत देते हुए कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। तीनों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ये तीनों मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए जारी समन के सिलसिले में अदालत में पेश हुए थे।
आंध्र प्रदेश में रहने वाले वांग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीके दुबे ने अदालत को बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी भाग सकते हैं और उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं।
यह मामला वीवो और उसके सहयोगियों द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से संबंधित है।