'दान नहीं, अधिकार': मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा गुजारा भत्ता आदेश
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।” न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति मसीह ने अलग-अलग, लेकिन समवर्ती निर्णय सुनाए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण मांगने का कानून सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
न्यायालय ने कहा कि भरण-पोषण दान नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “कुछ पति इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि पत्नी, जो एक गृहिणी है, भावनात्मक रूप से और अन्य तरीकों से उन पर निर्भर है। समय आ गया है जब भारतीय पुरुष को एक गृहिणी की भूमिका और त्याग को पहचानना चाहिए।”
मामला, तर्क
यह ऐतिहासिक फैसला मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका पर आया है, जिन्हें पारिवारिक न्यायालय ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को मासिक भत्ता देने का निर्देश दिया था। श्री समद ने इस निर्देश को चुनौती दी, लेकिन तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का सहारा ले सकती हैं और इस बात पर जोर दिया कि यह धारा 125 सीआरपीसी की तुलना में बहुत अधिक प्रदान करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक विशेष कानून – अधिनियम का संदर्भ देते हुए – एक सामान्य कानून पर हावी होगा।
एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कहा कि पर्सनल लॉ, लिंग-तटस्थ सीआरपीसी के तहत राहत पाने के लिए महिलाओं के अधिकार को नहीं छीनता है।
इतिहास, महत्व
इस फैसले के महत्व को समझने के लिए 1985 में शाहबानो मामले पर वापस जाना होगा। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हालांकि, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा इसे कमजोर कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिला केवल इद्दत के दौरान ही गुजारा भत्ता मांग सकती है – तलाक के 90 दिन बाद।
2001 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन फैसला सुनाया कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का पुरुष का दायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती या खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती। आज के आदेश ने तलाकशुदा महिला के सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता मांगने के आदेश को और मजबूत कर दिया है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो।