तेलंगाना होम में कुत्ते ने 5 महीने के बच्चे को नोंच-नोंचकर मार डाला


घर में पांच महीने के बच्चे को कुत्ते ने नोच-नोच कर मार डाला

हैदराबाद:

तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तंदूर में आज एक कुत्ते ने पांच महीने के बच्चे को नोंच-नोंचकर मार डाला। लड़का, बाबूसाई, अपने घर पर सो रहा था, जब कुत्ता अंदर आया और उस पर हमला कर दिया। ऐसा पता चला है कि बच्चे के पिता दत्तू ने अपने बेटे को मृत पाकर कुत्ते को मार डाला। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि लड़के के माता-पिता काम के लिए बाहर गए थे।

जबकि कुछ स्थानीय निवासियों ने कहा है कि कुत्ता दत्तू के कार्यस्थल पर एक पालतू जानवर था, इकाई के मालिक ने इससे इनकार किया है और कहा है कि वह आवारा था।

इस दिल दहलाने वाली घटना ने देश में कुत्तों के काटने और कुत्तों के हमलों की घटनाओं में वृद्धि को सुर्खियों में ला दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले दिसंबर में बताया था कि 2022 से 2023 तक कुत्ते के काटने की घटनाओं में साल-दर-साल 26.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

पिछले महीने आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम दो बच्चों की मौत हो गई थी। 14 अप्रैल को, हैदराबाद में एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट इमारत के पास खेल रही ढाई साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला। एक अन्य दुखद घटना में, 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के देवरिया में आवारा कुत्तों के हमले के बाद एक चार वर्षीय लड़की की मौत हो गई।

कुत्ते के काटने के मामलों पर बातचीत में पालतू कुत्ते भी शामिल होते हैं। पालतू कुत्तों को लिफ्ट जैसी बंद जगहों पर बच्चों पर हमला करते हुए दिखाने वाले वायरल वीडियो ने अधिकारियों को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। कई नागरिक निकायों ने पालतू जानवरों के मालिकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जैसे कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों को पट्टे पर रखने के लिए कहा गया है।

इस महीने की शुरुआत में, चेन्नई के एक पार्क में दो रॉटवीलर कुत्तों के हमले में पांच साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कुत्ते पालतू हैं और पट्टे पर नहीं थे। पुलिस ने उनके मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है।

घटना के मद्देनजर, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सार्वजनिक पार्कों के अंदर पालतू जानवरों, विशेषकर कुत्तों के प्रवेश के नियम कड़े कर दिए। संशोधित नियमों के तहत पार्कों के अंदर पालतू जानवरों को पट्टे से बांधना और उनका मुंह बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कुत्तों के हमलों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि क्या कुछ नस्लों के कुत्तों को आवासीय पड़ोस में पालतू जानवर के रूप में रखा जाना चाहिए।

मार्च में, केंद्र ने राज्यों से पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और मास्टिफ़्स सहित क्रूर कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। निर्देश में कहा गया है कि जिनके पास पहले से ही पालतू जानवर के रूप में ये नस्लें हैं, उन्हें तुरंत इन्हें स्टरलाइज़ करना होगा।



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