तृणमूल के यूसुफ पठान ने अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया
वडोदरा:
क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम के एक भूखंड पर अतिक्रमण के आरोप के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
यूसुफ पठान के वकील ने गुरुवार को अदालत के समक्ष दलीलें पेश कीं।
वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष शीतल मिस्त्री ने कहा कि चूंकि मामला अदालत में चला गया है, इसलिए देखना होगा कि अदालत क्या निर्णय लेती है।
वडोदरा के पूर्व भाजपा पार्षद विजय पवार ने 13 जून को यह मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि यूसुफ पठान ने उनके आवास के बगल में नगर निगम के भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
पठान परिवार का बंगला वडोदरा के तंदलाजा इलाके में स्थित है। उनके बंगले के ठीक बगल में वडोदरा नगर निगम का “टाउन प्लानिंग 22 फाइनल प्लॉट 90” आरक्षित प्लॉट है।
2012 में यूसुफ पठान ने अपना अस्तबल बनाने के लिए निगम से इस भूखंड की मांग की थी। निगम ने एक प्रस्ताव पारित कर यूसुफ पठान को यह भूखंड आवंटित करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जब 2014 में यह अनुरोध गांधीनगर पहुंचा तो राज्य सरकार ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और यह भूखंड देने से इनकार कर दिया।
यूसुफ पठान पर इस प्लॉट पर कंपाउंड वॉल बनाकर कब्जा करने का आरोप है। विजय पवार ने वडोदरा महानगरपालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष और महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर इस अवैध कब्जे को हटाने और प्लॉट को वापस निगम के कब्जे में लेने की मांग की है।
इस मामले में जब स्थायी समिति के अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस दे दिया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
इसके बाद 15 जून को वडोदरा के एक अन्य पार्षद नितिन डोंगा ने शहर के नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि श्री पठान के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया जाए।
नितिन डोंगा ने यह भी आरोप लगाया कि सांसद का पर्चा भरते समय जो संपत्ति घोषणा हलफनामा दाखिल करना होता है, उसमें उन्होंने निगम के उस प्लॉट के कुछ हिस्से को अपना मालिकाना हक बताया है। इस संबंध में वडोदरा नगर आयुक्त ने कहा कि उन्होंने इस मामले में नोटिस दे दिया है और आगे की कार्यवाही चल रही है।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)