तृणमूल के खिलाफ विज्ञापनों पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार – News18 Hindi


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पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे, ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को चुनौती देना खुला रहेगा। (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि विज्ञापन प्रथम दृष्टया “अपमानजनक” थे और शीर्ष अदालत आगे और कटुता के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ “अपमानजनक” विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि विज्ञापन प्रथम दृष्टया “अपमानजनक” हैं और सर्वोच्च न्यायालय इसमें और अधिक कटुता नहीं बरत सकता।

भाजपा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने दलील दी कि विज्ञापन तथ्यों पर आधारित थे और उच्च न्यायालय इस तरह का एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं कर सकता था। हालांकि, याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को देखते हुए पटवालिया ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे, ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही को चुनौती देना खुला रहेगा।

पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित कर ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी, जो तृणमूल और उसके पदाधिकारियों के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपुष्ट आरोपों या तोड़-मरोड़ के आधार पर अन्य पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से रोकती है। पीठ ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा उठाई गई शिकायतों का समय रहते समाधान करने में “पूरी तरह विफल” रहा।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है, “इसके अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 (भाजपा) को आपत्तिजनक विज्ञापनों के प्रकाशन को आगे जारी रखने से रोका जाता है… 04 जून, 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। प्रतिवादी संख्या 2 को मीडिया के किसी भी रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने से रोका जाता है जो उपरोक्त अवधि के दौरान ईसीआई द्वारा जारी एमसीसी का उल्लंघन करता है।”

सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में भाजपा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा देकर “गलती” की है, बिना इस बात पर विचार किए कि यह मुद्दा चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है, जिसके पास किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

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(इस स्टोरी को न्यूज18 स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह सिंडिकेटेड न्यूज एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है – आईएएनएस)



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