जांच एजेंसी ने अदालत में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में अंतरिम जमानत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यहां एक अदालत में दायर आवेदन का विरोध किया।
जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबा दिया है और अपने स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं।
अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
मुख्यमंत्री के वकील ने अदालत को बताया कि केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। आप नेता को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और यह 1 जून को खत्म हो रही है।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)