चुनावी बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला


अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 जनवरी, 2018 को सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बांड योजना को नकद दान को बदलने और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के समाधान के रूप में देखा गया था।

चुनावी बांड एक वित्तीय साधन के रूप में काम करते हैं जो व्यक्तियों और व्यवसायों को अपनी पहचान उजागर किए बिना, राजनीतिक दलों को विवेकपूर्ण तरीके से धन योगदान करने की अनुमति देते हैं। योजना के प्रावधानों के तहत, भारत का कोई भी नागरिक या देश में निगमित या स्थापित इकाई चुनावी बांड खरीद सकती है। ये बांड 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के विभिन्न मूल्यवर्ग में उपलब्ध हैं, और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की सभी शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दान ब्याज मुक्त भी हैं।

चुनावी बांड की प्रमुख विशेषताओं में से एक दानदाताओं को गुमनामी प्रदान करना है। जब व्यक्ति या संगठन इन बांडों को खरीदते हैं, तो उनकी पहचान जनता या धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के सामने प्रकट नहीं की जाती है। हालाँकि, सरकार और बैंक फंडिंग स्रोतों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए ऑडिटिंग उद्देश्यों के लिए क्रेता के विवरण का रिकॉर्ड बनाए रखते हैं।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट की नवंबर की सुनवाई से पहले, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तर्क दिया था कि संविधान नागरिकों को चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले धन के स्रोत के बारे में जानकारी के पूर्ण अधिकार की गारंटी नहीं देता है। उन्होंने कहा कि चुनावी बांड योजना चुनावों में पारदर्शिता और स्वच्छ धन को बढ़ावा देती है। हालाँकि, श्री वेंकटरमणी ने कहा कि सूचना के अधिकार की सीमाएँ हैं, और यह “कुछ भी और सब कुछ” जानने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा था, “संबंधित योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है। यह योगदान किए जा रहे स्वच्छ धन को सुनिश्चित करती है और बढ़ावा देती है। यह कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।”

केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और पिछले लोकसभा या राज्य विधान सभा चुनावों में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल करने वाले दल ही चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, इन बांडों को केवल पात्र राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए “महत्वपूर्ण मुद्दों” के कारण व्यापक सुनवाई की आवश्यकता बताते हुए चुनावी बांड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वर्तमान संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, ने पिछले साल 31 अक्टूबर को दलीलें सुनना शुरू किया। इन याचिकाओं में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं।



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