गुरुग्राम में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत दो को उम्रकैद: पुलिस


शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। (प्रतिनिधि)

गुरुग्राम:

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को अपने पति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नवंबर 2019 में हुई इस हत्या के लिए महिला और उसके पति के चचेरे भाई को दोषी ठहराया गया था।

पुलिस के मुताबिक, संदीप को सीही गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाली सड़क पर गोली मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

संदीप के भाई ने अपनी शिकायत में उसकी पत्नी ज्योति और सचिन पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद सेक्टर 37 थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए और गवाहों की पहचान कर उन्हें अदालत में पेश किया गया।

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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