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"क्या आप उपराज्यपाल का बचाव कर रहे हैं?" दिल्ली में पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी - Khabarnama24

“क्या आप उपराज्यपाल का बचाव कर रहे हैं?” दिल्ली में पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी


दिल्ली रिज में 1100 पेड़ों की कटाई को लेकर कोर्ट ने डीडीए को फटकार लगाई है।

नई दिल्ली:

राजधानी के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर कड़ी फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह पर्यावरण के विनाश का कारण बनने वाले “निर्लज्ज कृत्यों” को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, “यदि अधिकारी अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अदालत को सभी अधिकारियों को स्पष्ट संकेत देना होगा कि इस तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।”

डीडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना ​​मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का भी प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है और कई लोगों की जान चली गई है। अदालत ने डीडीए से पूछा कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम को कैसे लागू किया जा सकता है और कहा कि वह नागरिक अधिकारियों को वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश देगी।

अवकाशकालीन पीठ ने आज डीडीए से इस बारे में कठिन सवाल पूछे कि दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों को काटने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वहां पेड़ों को कैसे काटा गया।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि यह जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, पेड़ों को काटा गया।” फिर उन्होंने पूछा कि क्या उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए अधिकारियों से पेड़ों को हटाने के लिए कहा था। श्री सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष हैं।

अदालत ने पूछा, “हम बहुत गंभीर मुद्दे से निपट रहे हैं? 1100 पेड़, आप इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं? अपने अधिकारी से पूछिए कि ये निर्देश किसने जारी किए…क्या यह चेयरमैन हैं? फिर हम उन्हें भी पक्ष बना रहे हैं।”

अदालत ने पाया कि पेड़ों की कटाई उपराज्यपाल के दौरे के बाद की गई थी और डीडीए के वकील से पूछा कि क्या वे “उपराज्यपाल की कार्रवाई का बचाव कर रहे हैं।” न्यायमूर्ति ओका ने पूछा, “रिकॉर्ड में दो दस्तावेज रखे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि उपराज्यपाल ने पेड़ों को काटने का निर्देश दिया था, आप इससे कैसे भाग सकते हैं? क्या आप उपराज्यपाल का बचाव कर रहे हैं?”

डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने पूछा कि क्या उपराज्यपाल को पेड़ों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी गई थी। इस पर जस्टिस ओका ने कहा, “मैंने हल्के-फुल्के अंदाज में शेरलॉक होम्स की वह मशहूर कहानी पढ़ी है – कुत्ते के न भौंकने का रहस्य।” जज छोटी कहानी, द एडवेंचर ऑफ सिल्वर ब्लेज़ का जिक्र कर रहे थे, जिसमें एक घोड़ा चोरी हो जाता है, लेकिन एक कुत्ता इसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि यह अंदर का काम है।

अदालत ने कहा, “हम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें डीडीए से बेहतर सहायता की उम्मीद है। हमें यह जानकर दुख हुआ कि किस तरह के मूल्यवान पेड़ काटे गए हैं।”

अदालत ने अब डीडीए उपाध्यक्ष से पूछा है कि क्या उपराज्यपाल के दौरे के दौरान क्या हुआ, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है। अदालत ने कहा, “हमें कुलपति से तथ्यों का स्पष्ट विवरण चाहिए, क्योंकि अगर ईमेल में जो संकेत दिया गया है, वह सही है, तो पेड़ों की कटाई उपराज्यपाल के निर्देश पर की गई थी। हम उम्मीद करते हैं कि डीडीए इस पहलू पर स्पष्ट होगा।”

अदालत ने इन अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए कहा, “डीडीए उपाध्यक्ष के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा दोष अधिकारियों पर डाल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे ठेकेदारों को न्यायालय की अनुमति के बिना पेड़ों को काटने का निर्देश देने के लिए जिम्मेदार थे।”

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि सभी वर्तमान और भविष्य के अनुबंधों में डीडीए को यह प्रावधान शामिल करना होगा कि न्यायालय की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

अदालत ने कहा, “हम डीडीए के उन कृत्यों की विस्तृत जांच करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मूल्यवान पेड़ नष्ट हो गए और परिणामस्वरूप पर्यावरण का विनाश हुआ। राजधानी शहर में इस तरह के बेशर्मी भरे कृत्यों को इस अदालत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि अधिकारी अपने वैधानिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अदालत को सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट संकेत देना होगा कि पर्यावरण को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।” मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।



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