क्या अप्राकृतिक यौन संबंध बीएनएस के तहत अपराध है, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा | दिल्ली समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को निर्देशित केंद्र यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या गुदामैथुन और गैर-सहमति अप्राकृतिक सेक्स के अंतर्गत अपराध बने रहेंगे बीएनएसजो 1 जुलाई 2024 को आईपीसी की जगह लागू हुआ।
“वह प्रावधान कहां है? कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसा कुछ तो होना ही चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोई प्रावधान है? अपराध कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इन अपराधों के पीड़ितों के लिए कानूनी उपाय की अनुपस्थिति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “यदि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है और यदि उसे मिटा दिया जाता है, तो क्या यह अपराध है?”
हाईकोर्ट ने कहा, ''हम सजा की मात्रा तो तय नहीं कर सकते, लेकिन अप्राकृतिक सेक्स जो बिना सहमति के किया जाता है, उसका ध्यान विधायिका को रखना चाहिए।'' कोर्ट ने केंद्र के वकील को निर्देश लेने के लिए समय दिया और मामले को 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
हाईकोर्ट वकील गंटाव्य गुलाटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बीएनएस के अधिनियमन से उत्पन्न “आवश्यक कानूनी खामियों” को दूर करने की मांग की गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 377 की तरह कोई समान अपराध या दंडात्मक प्रावधान नहीं है। गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 377, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पढ़े जाने के बाद भी, दो वयस्कों के बीच गैर-सहमति वाले अप्राकृतिक यौन संबंध, नाबालिगों के खिलाफ यौन गतिविधियों और पशुता के लिए सजा को बरकरार रखती है।





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