कोलकाता मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “नमूने किसने एकत्र किए, यह प्रासंगिक है”
उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में अगले मंगलवार को नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इससे पहले केन्द्रीय एजेंसी ने मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाया था और कहा था कि “नमूने किसने एकत्र किए” यह एक प्रासंगिक प्रश्न बनकर उभरा है।
सीबीआई की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने नमूने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भेजने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा, “हमारे पास फोरेंसिक जांच रिपोर्ट है और एक बात स्वीकार की गई है कि जब लड़की सुबह 9:30 बजे मिली, तो उसके जींस और अंडरगारमेंट्स उतारे गए थे और पास में पड़े थे… अर्धनग्न अवस्था में थी और शरीर पर चोट के निशान भी थे… उन्होंने नमूने ले लिए हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल में सीएफएसएल को भेज दिया गया है। सीबीआई ने नमूने एम्स और कुछ अन्य प्रयोगशालाओं में भेजने का निर्णय लिया है।”
निष्कर्षों का स्पष्ट उल्लेख किए बिना सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, “व्यक्ति प्रवेश करता है, लड़की नग्न होती है और यह एफएसएल का परिणाम है। इसलिए नमूना किसने लिया, यह प्रासंगिक है।”