कोर्ट ने 2017 में भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 को मौत की सजा सुनाई


7 मार्च, 2017 को भोपाल-उज्जैन ट्रेन विस्फोट में कम से कम 4 लोग घायल हो गए थे। (प्रतिनिधि)

लखनऊ:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन विस्फोट मामले में आठ दोषियों में से सात को मौत की सजा सुनाई।

एक अन्य को उम्रकैद की सजा दी गई।

मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल को मौत की सजा और आतिफ इराकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2017 भोपाल – उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट एक आतंकवादी हमला था जो 7 मार्च, 2017 को हुआ था।

आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)

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