WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'u284119204_7lAjM'@'127.0.0.1' for table `u284119204_nLZIw`.`wp_options`]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1' WHERE `option_name` = 'colormag_social_icons_control_migrate'

WordPress database error: [INSERT, UPDATE command denied to user 'u284119204_7lAjM'@'127.0.0.1' for table `u284119204_nLZIw`.`wp_options`]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_wp_theme_files_patterns-f9b5cc6c9409d7104e99dfe323b42a76', '1741527012', 'off') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [INSERT, UPDATE command denied to user 'u284119204_7lAjM'@'127.0.0.1' for table `u284119204_nLZIw`.`wp_options`]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_wp_theme_files_patterns-f9b5cc6c9409d7104e99dfe323b42a76', 'a:2:{s:7:\"version\";s:5:\"2.1.2\";s:8:\"patterns\";a:0:{}}', 'off') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'u284119204_7lAjM'@'127.0.0.1' for table `u284119204_nLZIw`.`wp_options`]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1741525212.4774150848388671875000' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

केरल की अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन से बलात्कार, गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 135 साल कैद की सजा सुनाई - Khabarnama24

केरल की अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन से बलात्कार, गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 135 साल कैद की सजा सुनाई


पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है

अलाप्पुझा (केरल):

केरल की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दो साल पहले अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में कुल 135 साल कैद की सजा सुनाई।

हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, IPC, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न वाक्यों की सजा सुनाई। सरकारी वकील रघु के ने कहा कि कुल 135 साल।

अभियोजक ने कहा कि हालांकि सजा साथ-साथ काटनी होगी और उनमें से अधिकतम 20 साल थी, दोषी को 20 साल जेल की सजा काटनी होगी।

अभियोजक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 साल की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था और वह उसे अपने स्कूल ले जाता था और घर वापस उसकी नानी के पास लाता था.

अभियोजक ने कहा कि इस निकटता का उपयोग करते हुए और नहाते समय पीड़िता का वीडियो रिकॉर्ड करके, उसने उसके साथ अंतरंग संबंध स्थापित किए और उसे गर्भवती कर दिया।

वकील ने कहा कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।



Source link