कमजोर मतदान निकाय “कपटी स्थिति” में परिणाम देगा: न्यायाधीशों ने क्या कहा


सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पोल पैनल नियुक्तियों पर 5-0 का सर्वसम्मत फैसला सुनाया

नयी दिल्ली:
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ऐतिहासिक आदेश दिया।

पेश हैं इस ऐतिहासिक फैसले की 5 बड़ी बातें

  1. 5-0 के सर्वसम्मत फैसले ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिशों पर पोल पैनल के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।

  2. इस तीन सदस्यीय पैनल में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

  3. अदालत ने कहा कि यदि विपक्ष के नेता का पद खाली होता है, तो सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता पैनल में होगा।

  4. अदालत ने कहा कि नियुक्तियों की यह प्रणाली तब तक लागू रहेगी जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती।

  5. पांच जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, वह स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता और फिर अनुचित तरीके से काम करेगा।’ एक कमजोर चुनाव निकाय ने कहा, इसका परिणाम “कपटी स्थिति” होगा।

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