कपिल सिब्बल का 'लाइवस्ट्रीम न करने' का अनुरोध, मुख्य न्यायाधीश का 'ओपन कोर्ट' वाला जवाब
नई दिल्ली:
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज कहा कि कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनकी महिला सहकर्मियों को धमकियाँ मिल रही हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस संवेदनशील मामले में कार्यवाही का सीधा प्रसारण न करने का आग्रह किया। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुनवाई का सीधा प्रसारण जनहित में है और उन्होंने श्री सिब्बल को आश्वासन दिया कि यदि वकीलों को धमकियाँ मिलती हैं तो वे इसमें हस्तक्षेप करेंगे।
सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा, “जो कुछ हो रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित हूं… जब किसी मामले का इस तरह लाइव-स्ट्रीम किया जाता है, जिसका भावनात्मक प्रभाव होता है… हम यहां आरोपी के लिए नहीं हैं, हम राज्य की ओर से पेश होते हैं और जैसे ही अदालत कोई टिप्पणी करती है, हमारी प्रतिष्ठा रातोंरात नष्ट हो जाती है।”
मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हम लाइव-स्ट्रीमिंग नहीं रोकेंगे, यह जनहित में है, यह खुली अदालत है।”
श्री सिब्बल ने इस मामले पर जोर दिया। “मेरे चैंबर में महिलाओं को धमकियां दी जा रही हैं और फिर मेरे हंसने के बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। मैं कब हंसा? कहा जा रहा है कि उन पर तेजाब फेंका जाएगा और उनका बलात्कार किया जाएगा। जमीनी स्तर पर लोग यही कह रहे हैं।”
मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “क्या किसी महिला को कोई खतरा है? मामले में पेश होने वाली महिला या पुरुष को। हम इसका ध्यान रखेंगे।”
अदालत ने पाया कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय डॉक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार प्रसारित हो रही हैं। अदालत ने कहा कि कानून इसकी अनुमति नहीं देता। पीठ ने इस पर ध्यान देने के लिए एक आदेश पारित किया और विकिपीडिया को पीड़िता की पहचान के बारे में जानकारी हटाने का निर्देश दिया।