उमर अब्दुल्ला की पत्नी को नेता की तलाक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी और वे 2009 से अलग रह रहे हैं।

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अलग रह रहीं पत्नी को नोटिस जारी किया है। पायल अब्दुल्ला उनके द्वारा दायर तलाक याचिका पर यह मामला दर्ज किया गया है।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें क्रूरता के आधार पर उनकी पत्नी से तलाक की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिका पर सुश्री अब्दुल्ला से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

श्री अब्दुल्ला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दंपति की शादी “खत्म” हो चुकी है क्योंकि वे पिछले 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसका इस्तेमाल अतीत में विवाह को समाप्त करने के लिए किया गया है।

2023 में जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की पीठ ने 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें श्री अब्दुल्ला को तलाक देने से भी इनकार कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। अदालत ने कहा था कि श्री अब्दुल्ला “क्रूरता” या “परित्याग” के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।

अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे पारिवारिक न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली और वह उसके निर्णय से सहमत है।

आदेश में कहा गया था, “हमें पारिवारिक न्यायालय के इस दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं दिखती कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य थे, तथा अपीलकर्ता ऐसा कोई भी कृत्य साबित करने में विफल रहा जिसे उसके प्रति क्रूरता का कृत्य कहा जा सके, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।”

उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी और वे 2009 से अलग रह रहे हैं। वे अपने दो बेटों की संयुक्त कस्टडी रखते हैं।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस को निर्देश दिया था कि वह अपनी पत्नी को 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के अलावा अपने दोनों बेटों को 60-60 हजार रुपये प्रतिमाह दे।



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