'आश्चर्य है कि सरकार ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया…': रामदेव के भ्रामक विज्ञापन मामले पर SC ने क्या कहा | इंडिया न्यूज़ – टाइम्स ऑफ़ इंडिया



नई दिल्ली: योग गुरु रामदेव के समक्ष मंगलवार को पेश हुए सुप्रीम कोर्ट और संबंधित आदेश का उल्लंघन करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी भ्रामक विज्ञापन का पतंजलिके औषधीय उत्पाद.
शीर्ष अदालत ने रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक की आलोचना की। आचार्य बालकृष्णउचित अनुपालन हलफनामे प्रस्तुत न करने में उनकी “पूर्ण अवज्ञा” के लिए।
अदालत ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (जादुई उपचार) अधिनियम को पुराना बताने वाली बालकृष्ण की टिप्पणी पर भी असहमति व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
रामदेव के हलफनामे पर
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, “सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही नहीं, इस देश भर की अदालतों द्वारा पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए… यह पूरी तरह से अवहेलना है।”
पीठ ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रामदेव और पतंजलि एमडी से कहा, “आपको अदालत को दिए गए वचन का पालन करना होगा और आपने हर बाधा को तोड़ दिया है।”
'दिखावटी प्रेम'
न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा, “हम यह भी कह सकते हैं कि इसे स्वीकार न करने के लिए हमें खेद है। आपकी माफी इस अदालत को राजी नहीं कर रही है। यह दिखावटीपन है।”
केंद्र पर
शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जब पतंजलि यह कहते हुए शहर जा रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद क्यों रखीं।
इसने आयुष मंत्रालय से 2022 में कोविड दवाओं के संबंध में मंत्रालय द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी पतंजलि को जवाब नहीं देने पर सवाल उठाया। “हमारे पास आयुष के लिए प्रश्न हैं। आपने पतंजलि को नोटिस जारी किया और उन्होंने जवाब दाखिल किया और जवाब हमारे सामने नहीं है और हम हैं।” सोच रहा हूं क्यों। कोविड 2022 में था और आपने खुद कहा था कि ये मुख्य दवा के सर्वोत्तम पूरक थे,'' इसमें कहा गया है।
'आखिरी मौका'
पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण को इस मामले में एक सप्ताह में अपना हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया।
मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि ये दोनों अगली तारीख पर उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे।





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